pan aadhaar card neccesary for transactions of rs 20 lakh | बैंक के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, लेनदेन के लिए ये चीजें जरूरी
ये रहा नया नियम
मोदी सरकार ने एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा करने या इसे निकालने के लिए आधार कार्ड या पैन नंबर को अनिवार्य बना दिया है। यानी अगर आप एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपये से ज्यादा की राशि जमा करते हैं, या निकासी करते हैं, तो आपको पैन नंबर की जानकारी देना या आधार की बायोमीट्रिक पुष्टि करना अनिवार्य होगा। यदि आप एक वित्तीय वर्ष में बैंक या डाकघर से एक या एक से ज्यादा बैंक अकाउंट्स में 20 लाख रुपए और उससे अधिक का कैश विड्रॉल करना चाहते हैं तो आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड दिखाना जरूरी हो गया है।
करंट अकाउंट खोलने का भी बदला नियम
इसके साथ ही चालू खाता को लेकर भी नियमों बदलाव हुआ है। अब नया करंट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड की अनिर्वाय कर दिया गया है। अब किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में करंट अकाउंट खोलने के लिए इन दस्तावेज की जरूरत होगी। इस संबंध में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक नोटिफिकेशन भी जारी है।
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नए नियम से ये होगा फायदा
एकेएम ग्लोबल के कर साझेदार संदीप सहगल ने कहा कि इस कदम से वित्तीय लेनदेन में अधिक पारदर्शिता आने की उम्मीद है। अब बैंक, डाकघर या सहकारी समितियों को एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपए से अधिक के लेनदेन की जानकारी देना अनिवार्य होगा। आयकर विभाग से जुड़े सभी तरह के कामकाज में पैन नंबर देना जरूरी होता है। बड़ी नकद राशि के लेनदेन के समय अगर किसी व्यक्ति के पास पैन नहीं है तो वह आधार का इस्तेमाल कर सकता है। नए नियम से कर अधिकारियों के लिए लेनदेन पर नजर रख पाना आसान हो जाएगा।
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